Sapinda Relationship
Sapinda Relationship
हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीतू ग्रोवर बनाम भारत संघ और अन्य, 2024 के मामले में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act- HMA) की धारा 5 (v) की संवैधानिकता की चुनौती खारिज कर दी है, जो दो हिंदू लोगों के एक दूसरे के "सपिंड" होने की स्थिति में उनके विवाह पर रोक लगाती है।
हालाँकि शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ (2018) मामले मे सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि स्वैच्छिक जीवन साथी चयन संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 द्वारा प्रदत्त स्वातंत्र्य-अधिकार का विस्तारित रूप है।
कानून को चुनौती क्यों दी गई तथा इससे संबंधित न्यायालय का निर्णय क्या था?
याचिकाकर्त्ता के तर्क:
वर्ष 2007 में एक याचिकाकर्त्ता की शादी को शून्य घोषित कर दिया गया क्योंकि उसके पति ने सफलतापूर्वक सिद्ध किया कि उनका विवाह सपिंड विवाह था तथा महिला उस समुदाय से नहीं थी जहाँ ऐसे विवाह को एक प्रथा माना जाता था।
याचिकाकर्त्ता ने सपिंड विवाह पर प्रतिबंध की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि प्रथा का कोई साक्ष्य न होने पर भी सपिंड विवाह प्रचलित हैं।
अतः धारा 5(v) जो सपिंड विवाह पर रोक लगाती है जब तक कि उनमें से प्रत्येक को शासित करने वाली प्रथा या प्रथा दोनों के बीच विवाह की अनुमति नहीं देती, संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है।
याचिकाकर्त्ता ने यह भी तर्क दिया कि विवाह दोनों परिवारों की सहमति से हुआ था जो विवाह की वैधता को साबित करती है।
दिल्ली न्यायालय का आदेश:
दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी दलीलों को अयोग्य ठहराया तथा कहा कि याचिकाकर्त्ता ने एक स्थापित प्रथा (सपिंड विवाह) का "उचित सबूत" प्रदान नहीं किया जो सपिंड विवाह को उचित ठहराने के लिये आवश्यक है।
न्यायालय ने कहा कि विवाह में साथी का चुनाव विनियमन के अधीन हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्त्ता ने सपिंड विवाह पर लगाए गए रोक को समानता के अधिकार का उल्लंघन सिद्ध करने के लिये कोई "तर्कपूर्ण कानूनी आधार" प्रस्तुत नहीं किया।
सपिंड विवाह
परिचय:
सपिंड विवाह उन व्यक्तियों के बीच होता है जो एक निश्चित सीमा के भीतर एक-दूसरे के निकट संबंधी होते हैं।
सपिंड विवाह को HMA की धारा 3 के तहत परिभाषित किया गया है, क्योंकि दो व्यक्ति एक-दूसरे का "सपिंड" कहे जाते हैं यदि एक व्यक्ति सपिंड रिश्ते की सीमा में दूसरे का वंशज है या यदि उनमें से प्रत्येक के संदर्भ में सपिंड संबंध की सीमा के भीतर एक सामान्य वंशानुगत लग्न हो।
रैखिक लग्न:
HMA के प्रावधानों के तहत, मातृ पक्ष की ओर से एक हिंदू व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकता जो "उर्ध्वाधर रेखा" में उनकी तीन पीढ़ियों के भीतर हो। पितृ पक्ष की ओर से, यह निषेध व्यक्ति की पाँच पीढ़ियों के भीतर किसी पर भी लागू होता है।
व्यवहार में, इसका मतलब यह है कि अपनी मातृ पक्ष की ओर से कोई व्यक्ति अपने भाई-बहन (पहली पीढ़ी), अपने माता-पिता (दूसरी पीढ़ी), अपने दादा-दादी (तीसरी पीढ़ी) या किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकता है जो तीन पीढ़ियों के भीतर इस वंश को साझा करता हो।
उनके पितृ पक्ष की ओर से यह निषेध उनके दादा-दादी और पाँच पीढ़ियों के भीतर इस वंश को साझा करने वाले किसी भी व्यक्ति तक लागू होगा।
HMA 1955 की धारा 5(v):
यदि कोई विवाह सपिंड विवाह होने की धारा 5(v) का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है और ऐसी कोई स्थापित प्रथा नहीं है जो इस तरह की प्रथा की अनुमति देती हो, तो इसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा।
इसका मतलब यह होगा कि विवाह शुरू से ही अमान्य था और ऐसा माना जाएगा जैसे कि यह कभी हुआ ही नहीं।
सपिंड विवाह के विरुद्ध निषेध के अपवाद क्या हैं?
अपवाद का उल्लेख हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(v) में किया गया है और इसमें कहा गया है कि यदि इसमें सम्मिलित व्यक्तियों के रीति-रिवाज सपिंड विवाह की अनुमति देते हैं, तो ऐसे विवाह को शून्य घोषित नहीं किया जाएगा।
दूसरे शब्दों में, यदि समुदाय, जनजाति, समूह या परिवार के भीतर कोई स्थापित प्रथा है जो सपिंड विवाह की अनुमति देती है और यदि यह प्रथा लंबे समय तक लगातार तथा समान रूप से निभाई जाती है, तो इसे निषेध का एक वैध अपवाद माना जा सकता है।
“कस्टम” शब्द की परिभाषा HMA की धारा 3(a) में प्रदान की गई है। इसमें कहा गया है कि एक प्रथा को “लगातार और समान रूप से लंबे समय तक मनाया जाना चाहिये” तथा इसे स्थानीय क्षेत्र, जनजाति, समूह या परिवार में हिंदुओ के बीच पर्याप्त वैधता प्राप्त होनी चाहिये, जैसे कि इसे “कानून की शक्ति” प्राप्त हो।
हालाँकि किसी प्रथा को वैध माने जाने के लिये कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इन शर्तों के पूरा होने के बाद भी किसी प्रथा की रक्षा नहीं की जा सकती। विचाराधीन नियम “निश्चित होना चाहिये और अनुचित या सार्वजनिक नीति के विपरीत नहीं होना चाहिये” तथा “किसी नियम के मामले में केवल एक परिवार पर लागू होता है”, इसे “परिवार द्वारा बंद नहीं किया जाना चाहिये”।
यदि ये शर्तें पूरी होती हैं और सपिंडा विवाह की अनुमति देने वाला एक वैध रिवाज है, तो HMA की धारा 5 (v) के तहत विवाह को शून्य घोषित नहीं किया जाएगा।
क्या अन्य देशों में सपिंडा विवाह के समान विवाह की अनुमति है?
फ्राँस और बेल्जियम:
फ्राँस में नेपोलियन बोनापार्ट के शासन के दौरान अधिनियमित 1810 की दंड संहिता ने अनाचार के अपराध को समाप्त कर दिया, जब तक कि इसमें सहमति से वयस्क विवाह शामिल थे।
अनाचार एक पुरुष और महिला के बीच होने वाले यौन संबंधों या विवाह का अपराध है जिनका आपस में नज़दीकी खून का रिश्ता होता है।
बेल्जियम ने शुरू में वर्ष 1810 के फ्राँसीसी दंड संहिता को अपनाया और बाद में वर्ष 1867 में अपनी स्वयं की दंड संहिता पेश की, फिर भी दोनों के अधिकार क्षेत्र में अनाचार कानूनी बना हुआ है।
पुर्तगाल:
पुर्तगाली कानून अनाचार को अपराध नहीं मानता है, जिसका अर्थ है कि करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह निषिद्ध नहीं हो सकता है।
आयरलैंड गणराज्य:
वर्ष 2015 में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के बावजूद, आयरलैंड गणराज्य में अनाचार पर कानून समलैंगिक संबंधों वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है।
इटली:
इटली में, अनाचार को केवल तभी अपराध माना जाता है यदि इसका परिणाम "सार्वजनिक घोटाला" हो।
संयुक्त राज्य अमेरिका:
संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी 50 राज्य अगम्यागमनात्मक विवाहों पर रोक लगाते हैं। हालाँकि सहमति देने वाले वयस्कों के बीच अनाचारपूर्ण संबंधों से संबंधित कानूनों में भिन्नताएँ हैं।
हालाँकि न्यू जर्सी और रोड आइलैंड में सहमति से वयस्क अगम्यागमनात्मक संबंधों की अनुमति है।
निष्कर्ष
HMA द्वारा विनियमित सपिंडा विवाह की अवधारणा, कुछ वंशानुगत लग्नों के अंतर्गत मिलन पर रोक लगाकर पारिवारिक और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने के प्रयास को दर्शाती है। कानून में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर विवाह को शून्य घोषित करते हैं, जब तक कि ऐसे विवाहों की अनुमति देने वाला कोई सुस्थापित रिवाज़ न हो।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विभिन्न देशों में अनाचार संबंधों और विवाहों पर अलग-अलग कानूनी रुख हैं, जो व्यक्तिगत पसंद तथा पारिवारिक संबंधों के मुद्दों पर कानूनी दृष्टिकोण की विविधता को प्रदर्शित करते हैं।
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